महाविद्यालय में प्रवेश नियम एवं उप-नियम:
(1) स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिये गए मार्गदर्शक सिध्दांत के तहत् पात्रता रखने वाले छात्र छात्राऐं महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है। यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं सेन्ट्रल बोर्ड आॅफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावेगा।
(2) सभी विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक हो, अथवा वे उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हो, इस विवरण पत्रिका के साथ संलग्न आवेदन पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में निश्चित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। एक विषय में पूरक छात्रों को योग्यता के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि विगत 3 वर्षो में कोई विद्यार्थी आंदोलन, हिंसा अथवा परीक्षा संबंधी अनुचित व्यवहार का दोषी हो तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
(3) प्रवेश पाने के लिए आवेदक का आवेदन पत्र स्पष्ट और सुबोध अक्षरों में स्वयं ही भरा जाना चाहिए और समस्त आवश्यक सूचनायें दी जानी चाहिए। प्रमाण पत्रादि एवं फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो) संलग्न कर संपूर्ण आवेदन - पत्र महाविद्यालय के कार्यालय में परीक्षाफल घोषित होने के बाद 15 दिवस के अन्दर या प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र विचारार्थ तभी स्वीकार किये जायेगें, जब स्थान रिक्त होगा। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कि जावेगी।
(4) शुल्क में संशोधन/समिति के निर्णयानुसार किया जा सकता है।